हत्याकांड में 11 तारीखों में फैसला

सभी आरोपितों को मिला आजीवन कारावास मृतक के परिजनों ने कहा,न्यायालय पर है उन्हें पूरा भरोसा बेगूसराय (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने बुधवार को देाहरे हत्या मामले के छह आरोपितों चकिया थाना के मल्हीपुर बिशनपुर निवासी अजीत उर्फ सुटरवा,भुल्ला उर्फ राजेश, अजीत कुमार, पप्पू सिंह उर्फ चिपिया, बिहारी मिश्रा, को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 25, 2017 4:48 AM

सभी आरोपितों को मिला आजीवन कारावास

मृतक के परिजनों ने कहा,न्यायालय पर है उन्हें पूरा भरोसा
बेगूसराय (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने बुधवार को देाहरे हत्या मामले के छह आरोपितों चकिया थाना के मल्हीपुर बिशनपुर निवासी अजीत उर्फ सुटरवा,भुल्ला उर्फ राजेश, अजीत कुमार, पप्पू सिंह उर्फ चिपिया, बिहारी मिश्रा, को अंतर्गत धारा 302 व 34 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
इस हत्याकांड की सुनवाई मात्र 11 तारीखों में पूरी हो गयी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सैयद मो मंसूर आलम ने इस मामले में पांच गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि 15 अक्तूबर 2016 की रात में बीहट निवासी सूचक रामचरित्र ठाकुर के घर पर हरबे हथियार से लैस होकर गये. राजेंद्र ठाकुर एवं नकुल ठाकुर को हथियार के बल पर अपहरण कर मल्हीपुर मुसलिम टोला जाने वाली सड़क पर ले गये और गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक राम ठाकुर ने बरौनी थाना कांड संख्या 369 /2016 के तहत दर्ज करायी थी.
ज्ञात हो कि इस फैसले को सुनने के लिए न्यायालय में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही. मृतक के परिजन व रिश्तेदार भी कोर्ट परिसर में उपस्थित थे. कोर्ट का फैसला आने के बाद मृतक के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा. न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है.

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