बेगूसराय में आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर 22 केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, जिला प्रशासन अलर्ट

गवर्नमेंट आईटीआई बेगूसराय की तस्वीर
Begusarai News : बेगूसराय में अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा (प्रायोगिक) जुलाई 2026 में नकलविहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. सदर अनुमंडल के 22 परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है.
Begusarai News : अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा (एनुअल सिस्टम) जुलाई-2026 की प्रायोगिक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए बेगूसराय जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़, अव्यवस्था या अनधिकृत गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
22 परीक्षा केंद्रों पर होगी प्रायोगिक परीक्षा
सदर अनुमंडल क्षेत्र के कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है. इनमें गवर्नमेंट आईटीआई बेगूसराय, गवर्नमेंट महिला आईटीआई पन्हांस, आशीर्वाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर रामदीरी, माता सुनैना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर तिलरथ, सुलेमान आईटीसी बलवाड़ा, आरएन आईटीसी गाछी टोला और आनंदम् प्राइवेट आईटीआई राजापुर सहित अन्य संस्थान शामिल हैं.
200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
प्रशासन के निर्देशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी. परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.
उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों, शवयात्रा, मरीजों को ले जाने वाले वाहनों तथा अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा.
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
प्रशासन ने इस संबंध में जारी आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी को भेज दी है. साथ ही सभी संबंधित थानाध्यक्षों, केंद्राधीक्षकों और प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि पूरी परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके.
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