पूर्व पंचायत समिति सदस्य की हत्या में दोषी करार, सजा दो अगस्त को
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आनंद कुमार सिंह की न्यायालय ने सत्रवाद सं 459/2022 की सुनवाई करते हुए आरोपित अरविंद साह को धारा 302 में दोषी करार दिया. सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए 02 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है.
बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आनंद कुमार सिंह की न्यायालय ने सत्रवाद सं 459/2022 की सुनवाई करते हुए आरोपित अरविंद साह को धारा 302 में दोषी करार दिया. सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए 02 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने कुल 6 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि दिनांक 04 दिसंबर 2021 को 8:00 बजे रात्री में बखरी थाना के परिहारा निवासी सूचक प्रदीप कुमार अपने दुकान पर थे. उसी वक्त ग्रामीण आरोपित अरविंद साह दुकान पर आकर सूचक के पिता राम सेवक पोद्दार जो कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे को गाली-गलौज देते कहा कि तुम्हारा इतना मन बढ गया कि बकाया पैसा का तकादा करता है. यह कहते हुए जान मारने के नियत से मारपीट करने लगा.सूचक का पिता अपने और सूचक की जान बचाने के लिए बगल के थाने की ओर जाने लगा. आरोपित भी पीछे से मारपीट करते थाना तक गया फिर वहां से भाग गया. सूचक के पिता राम सेवक पोद्दार थाना के अंदर गये और वहीं पर गिर पड़े.जिससे उसकी मौत हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या 352/21 के तहत दर्ज कराई थी।
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