Begusarai News : हड़ताल के कारण आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा पर नहीं आया फैसला

Begusarai News : एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी के न्यायालय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर चल रहे मामले में 17 जनवरी की तारीख जजमेंट के निश्चित थी.

By Prabhat Khabar News Desk | January 17, 2025 9:47 PM

बेगूसराय. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी के न्यायालय में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर चल रहे मामले में 17 जनवरी की तारीख जजमेंट के निश्चित थी. आपको बता दें कि बिहार राज्य के अंदर सभी जिले के सिविल कोर्ट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. हड़ताल के कारण शुक्रवार को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा मामले पर जजमेंट नहीं सुनाई गई और न ही अगली तारीख ही मुकर्रर की गई है.

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी के कोर्ट में है मामला

आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आर्म्स एक्ट के मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रख रहे हैं और इनके द्वारा लगभग आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई है. पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय कुमार महाराज और ललन महतो इनका पक्ष न्यायालय में रख रहे हैं.

16 अगस्त 2018 को सीबीआइ ने छापेमारी कर घर से बरामद की थीं 50 गोलियां

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आरोप है कि 16 अगस्त 2018 को सीबीआई के द्वारा जब उनके घर श्रीपुर अर्जुन टोल चेरियाबरियारपुर में छापेमारी की गई तो उनके घर में रखे स्टील के ट्रंक से 50 अवैध गोलियां बरामद की गयीं. जिसमें 15 गोली .328 बोर की, दस गोली .8 एन एन बोर की, 19 गोली 7.62 बोर की और 6 गोली .303 बोर की बरामद की गयी. अवैध गोली बरामद होने के बाद सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक सूूचक उमेश कुमार ने चेरिया बरियारपुर थाना में जप्ती सूची के साथ आवेदन देकर पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को कहा और उसी आवेदन पर पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 143/ 2018 आर्म्स एक्ट की धारा 25(1- बी) ए ,26 और 35 के तहत दर्ज की गयी थी.

हजारों मामले की सुनवाई टली

आपको बता दें कि सिविल कोर्ट कर्मचारी के हड़ताल के कारण न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है न ही जेल में बंद आरोपित के जमानत आवेदन पर सुनवाई हो पा रही है, न ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपित को जेल भेजने की प्रक्रिया ही पूरी की जा रही है. विदित हो कि, बिहार राज्य सिविल कोर्ट कर्मचारी संगठन ने अपने चार सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल का आह्वान किया है. इस आह्वान पर बेगूसराय जिले के सिविल कोर्ट कर्मचारी भी 16 जनवरी से लगातार अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर है. न्यायालय के सभी इजलास और ऑफिस पूरी तरह से बंद कर दिये जा चुके हैं. हड़ताल समाप्त होने के बाद ही पूर्व मंत्री मंजू वर्मा मामले में अगली तारीख मुकर्रर होगी. फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण से हजारों मामले की सुनवाई प्रतिदिन टाली जा रही है.

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