मंझौल. डीपीओ स्थापना शिक्षा विभाग बेगूसराय ने 13 नवंबर को पंचायत सचिव सह सदस्य पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई ग्राम पंचायत राज पबड़ा को पत्र भेजकर फर्जी सीटीइटी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षक चेरियाबरियारपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पबड़ा मोची टोला में नियोजित शिक्षक प्रमोद कुमार यादव का नियोजन विधिवत ढंग से रद्द करने/सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है. शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार नियोजित पंचायत शिक्षक के लिए सीटीइटी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन जांच में प्रमोद यादव का सीटीइटी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया. कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग बेगूसराय ने ज्ञापन 4770 दिनांक 13 नवंबर 24 के अपने आदेश के आलोक मे नियोजन ईकाई सह पंचायत सचिव पबड़ा को निर्देश दिया है कि प्रमोद कुमार यादव का नियोजन रद्द/ सेवा समाप्त करते हुए सूचना देने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है. स्कूल के प्रधान को उक्त शिक्षक की उपस्थिति दर्ज नहीं कराने तथा कोई भी शिक्षण कार्य नहीं कराये जाने का भी निर्देश दिया गया है. पंचायत सचिव पबड़ा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को उन्हें डीपीओ का पत्र प्राप्त हो गया है. नियोजन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी दे दी गयी है. नियोजन समिति के अध्यक्ष मुखिया के बाहर रहने के कारण सोमवार को इस संबंध में आवश्यक बैठक रखी गयी है. पत्र की प्रतिलिपि संबंधित स्कूल के प्रधान, चेरिया बरियारपुर बीडीओ, बीईओ, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीएम बेगूसराय तथा आयुक्त के सचिव सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को भेजा है.
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