बखरी. बखरी थाना क्षेत्र के मौजी थानसिंह गांव में अवैध बालू खनन मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी है.थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर विकाश कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बखरी थाना कांड संख्या 220/24 धारा 379/411/413/341/323/ 34 आइपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.उक्त मामले में चार नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र के पातेपुर निवासी सुरेश दास के पुत्र रूपेश कुमार,ग्राम बिजरी निवासी रामरतन यादव के पुत्र श्रवण कुमार,बखरी थाना क्षेत्र के मौजीहरिसिंह वार्ड 02 निवासी स्वर्गीय महेंद्र यादव के पुत्र रणवीर यादव, अशोक यादव के पुत्र सुमित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि इन लोगो के द्वारा अवैध खनन कर उजला बालू ले जाया जा रहा था. पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पूछताछ करने पर पुलिस टीम के साथ हाथापाई की थी. मालूम हो कि बखरी थाना क्षेत्र के मौजी थानसिंह गांव में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर एसडीपीओ कुंदन कुमार के नेतृत्व में गढ़पुरा पुलिस के सहयोग से छापेमारी किया गया था.इस दौरान तीन ट्रैक्टर ट्रॉली बालू लदा जब्त किया गया है. तीनों टैक्ट्रर मौजी हरिसिंह बखरी थाना और गढ़पुरा थाना की सीमा बनाने वाली सड़क के पास स्थित नदी किनारे से जेसीबी से बालू का खनन कर रहे थे.
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