Begusarai News : कंपोजिट ग्रांट की राशि ससमय करें खर्च, नहीं तो होगी कार्रवाई : बीइओ
Begusarai News : कंपोजिट ग्रांट की राशि सभी विद्यालयों को शिक्षा विभाग ने उपलब्ध करा दी है तथा अविलंब उसे खर्च करने का निर्देश दिया गया है.
चेरियाबरियारपुर. कंपोजिट ग्रांट की राशि सभी विद्यालयों को शिक्षा विभाग ने उपलब्ध करा दी है तथा अविलंब उसे खर्च करने का निर्देश दिया गया है. राशि खर्च करने में शिथिलता बरतने वाले विद्यालय प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उक्त बातें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अतहर हुसैन ने कही. उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों को उनके लिमिट के अनुसार विद्यालय के खाते में कंपोजिट ग्रांट की राशि विभाग ने उपलब्ध करा दिया है. तथा ससमय उक्त राशि को खर्च करने का निर्देश दिया गया है. लगभग 90 प्रतिशत विद्यालयों के द्वारा राशि खर्च किया जा रहा है. परंतु 10 प्रतिशत विद्यालयों के द्वारा उक्त राशि को खर्च करने में शिथिलता बरती जा रही है. जिन्हें हिदायत कर दी गई है.
विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव अनुपस्थित मिले, तो होंगे बर्खास्त
उन्होंने बताया अगर कहीं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव अनुपस्थित रहते हैं. तो ऐसी स्थिति में तत्काल वैसे सचिव को बर्खास्त करते हुए तुरंत नए सचिव का चयन कर विकास संबंधी कार्य करने का निर्देश है. जिन-जिन विद्यालयों के द्वारा अब तक मेकर और चेकर का निर्माण नहीं हुआ है. वे निश्चित रूप से चेकर मेकर का निर्माण कर लें. किसी भी परिस्थिति में वैसे सभी विद्यालय जिसके द्वारा अबतक पीपीए बैंक में जमा नहीं किया गया है. वह अनिवार्य रूप से सचिव महोदय से नियमानुकूल हस्ताक्षर कराते हुए पीपीए बैंक में जमा कराना सुनिश्चित करें. अन्यथा नहीं खर्च होने की स्थिति में वेतन बंद एवं दंडात्मक कार्रवाई जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से की जा सकती है.विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश
बीइओ ने बताया कंपोजिट ग्रांट का खर्च विद्यालय के रंग रोगन, विद्यालय का नाम लिखाई, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, मध्यान भोजन हेतु बच्चों को बैठने के लिए पटिया का खरीद, विद्यालय के वर्ग कक्ष में पंखा की समुचित व्यवस्था, विद्यालय के श्यामपट्ट का रंग रोगन, विद्यालय में वर्ग कक्ष में रोशनी की समुचित व्यवस्था हेतु ट्यूब लाइट, वैपौर लाइट आदि की व्यवस्था, दरवाजा खिड़की का मरम्मत, बेंच आदि की मरम्मत, स्टेशनरी, लाउडस्पीकर, एवं अन्य जरुरी कार्य मरगदर्शिका के अनुसार किया जाना है. साथ ही सभी संकुल संचालक महोदय भी अपने अपने संकुल मे आवंटित राशि को नियमानुकूल खर्च करना सुनिश्चित करें. इसे गंभीरता से लें. अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
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