Loading election data...

Begusarai News : बच्ची से दुष्कर्म मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Begusarai News : पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीया बच्ची के साथ बलात्कार करने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित सिंघौल थाना के बगवाड़ा निवासी रामप्रवेश महतो को पोक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी घोषित किया.

By Prabhat Khabar News Desk | October 29, 2024 10:02 PM
an image

बेगूसराय. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीया बच्ची के साथ बलात्कार करने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित सिंघौल थाना के बगवाड़ा निवासी रामप्रवेश महतो को पोक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित रामप्रवेश महतो को पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5 एम और 6 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 50000 अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल आठ गवाहों की गवाही कराई. पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन का पूरा पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा और पूरा बहस किया. आरोपित पर आरोप है कि 14 अक्टूबर 2023 को 3:30 बजे 3 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी रास्ते में सिंघौल थाना के बगवारा निवासी फूचो महतों का बेटा आरोपित रामप्रवेश महतो मिला. आरोपित रामप्रवेश महतों दोनों को आटे का पूरी खाने के लिए दिया और दोनों को साइकिल पर बैठाकर गाछी की ओर ले जाने लगा. गाछी की ओर जाता देख पीङिता का भाई साइकिल से कूद कर अपने घर पर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई.आरोपित रामप्रवेश महतो 3 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को गाछी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता का पिता जब गाछी की ओर आ रहा था तो देखा कि आरोपित के साथ पीड़िता थी और पैंट पर खून लगा हुआ था. न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मात्र एक साल में इस मामले में फैसला सुना दिया. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपए का सरकारी मुआवजा की राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version