दहेज हत्या मामले में पिता व पुत्र को 10 वर्ष का कारावास
व्यवहार न्यायालय बगहा में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आशीष मिश्र के न्यायालय में दहेज को लेकर हत्या मामले में पिता पुत्र को दस साल की सजा सुनाई गयी है
बगहा. व्यवहार न्यायालय बगहा में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आशीष मिश्र के न्यायालय में दहेज को लेकर हत्या मामले में पिता पुत्र को दस साल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी मुकर्रर हुआ है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा हुई है. बता दें कि चौतरवा थाना कांड संख्या 164/21 के एसटीआर संख्या 185/22 में धारा 304 बी में 10 साल व धारा 201 में पिता व पुत्र को पांच साल की सजा हुई है. इस संबंध में प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि चौतरवा थाना के पहाड़ी मझौवा निवासी अफसर मियां व उनका पुत्र शकूर मियां ने दहेज को लेकर शकूर की पत्नी नूरी खातून की हत्या कर शव को पास में नहर के किनारे गन्ना के खेत में छिपा दिए थे. जिस मामले में मृतका की मां सजरू नेशा के बयान पर चौतरवा पुलिस ने कांड दर्ज कर मामले की छानबीन की. वही शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ की. जिसमें पति शकूर मियां व ससुर अफसर मियां को दोषी पाते हुए न्यायालय ने दोनों को उपरोक्त धाराओं में सजा देते हुए अपना फैसला सुनाया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है