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आज तक भरा जा सकेगा 10वीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म

मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए कक्षा 9 वीं के नियमित व स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी लेट फाइन के साथ आज 7 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | September 6, 2024 10:22 PM

बेतिया . मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए कक्षा 9 वीं के नियमित व स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी लेट फाइन के साथ आज 7 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इससे पूर्व रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक निर्धारित थी. परीक्षा समिति ने कहा है कि वेबसाइट पर सात सितंबर तक लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि चार सितंबर तक जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा किए गए हैं,उन्हीं का पंजीयन आवेदन सात सितंबर तक भरा जायेगा. किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का पंजीयन आवेदन भरना छूट जाता है, तो सात सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है. परीक्षा समिति ने कहा है कि विद्यालय द्वारा जितने परीक्षार्थियों का निर्धारित शुल्क जमा किया जा रहा है, उतने ऑनलाइन आवेदन नहीं भरे जा रहे हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि तक यदि शुल्क जमा किए जाने के बाद किसी विद्यार्थी का आवेदन नहीं भरा जाता है, तो अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे. विद्यार्थी व अभिभावक के नाम में बदलाव पर प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई परीक्षा समिति ने कहा कि विद्यार्थी व उनके माता-पिता के नाम में किसी तरह का बदलाव किया जाता है तो विद्यालय के प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं सभी विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यालय के अर्हता प्राप्त छात्रों के द्वारा भरे गए आवेदन की सतर्कता पूर्वक जांच कर लेंगे. इसके बाद ही अपनी निगरानी में पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही, इसकी एक प्रति अपने पास रख लेंगे. ताकि किसी भी तरह की त्रुटि के सुधार की स्थिति में इसकी सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध कराई जा सके. अधूरा फॉर्म भरा जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे एचएम अधूरा फॉर्म भरा जाता है तो इसके लिए एचएम जिम्मेदार होंगे. पंजीयन फॉर्म में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा.यदि अभ्यर्थी को आधार कार्ड आवंटित नहीं हुआ है तो इस आशय की घोषणा कॉलम 17 में अनिवार्य रूप से करेंगे. यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यालयों की मान्यता या संबद्धता रद्द या निलंबित की गयी है, वैसे विद्यालयों की ओर से आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा.

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