बेतिया. अब संसद और विधान मंडल की तरह नगर निकाय में बैठकों की कार्रवाई देखने के लिए अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था की जायेगी. नगर विकास और आवास विभाग की ओर से यह नई पहल की गई है. इसे लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है.
इसमें उन्होंने सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2024 के धारा और उप धारा में प्रावधानित है कि नगर पालिका की प्रत्येक बैठक में केवल सदस्यों की भागीदारी होगी. इस संदर्भ में स्थानीय नगर निकायों में आम नागरिकों द्वारा बोर्ड या स्थायी सशक्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय आदि के संबंध में पृच्छा की जाती है. जिसमें यह देखा जाता है कि संसद अथवा विधान मंडल की कार्यवाही को देखने के लिए दर्शकों के लिए दर्शक दीर्घा की व्यवस्था की जाती रही है. ऐसे में निर्देश दिया जाता है कि नगर पालिका की प्रत्येक बैठक में कार्रवाई देखने के लिए महापौर और मुख्य पार्षद व अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के अतिरिक्त लोगों को अनुमति दी जा सकेगी. इस बैठक में लोगों को भाग लेने अथवा बोलने की अनुमति नहीं होगी. बैठक में कार्रवाई देखने के लिए इन लोगों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा. जिसमें नगर निगम में 20 व्यक्ति की व्यवस्था की जाएगी. नगर परिषद में 15 व्यक्ति अथवा नगर पंचायत में 10 व्यक्ति की व्यवस्था की जाएगी.
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