14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bettiah Raj Land Auction: इस दिन होगी बेतिया राज की जमीन की नीलामी, जानिए नियम और शर्तें

Bettiah Raj Land Auction: पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड में स्थित बेतिया राज की लगभग 17.94 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती होने जा रही है. यह प्रक्रिया डाक के माध्यम से की जाएगी. जानिए इससे संबंधित नियम और शर्तें.

Bettiah Raj Land Auction: गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड में स्थित बेतिया राज की लगभग 17.94 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती डाक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी. इसको लेकर जिला राजस्व शाखा की तरफ से सूचना जारी की गई है. 3 जनवरी को यह प्रक्रिया सदर अंचल के रामपुर टेंगराही और भोजुली गांव की जमीन के लिए आयोजित की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही बंदोबस्ती

जिला राजस्व शाखा की तरफ से जारी सूचना के अनुसार पटना हाई कोर्ट के आदेश पर यह बंदोबस्ती की जा रही है. इसके तहत राजस्व पर्षद बिहार पटना के अध्यक्ष सह सदस्य और प्रतिपाल अधिकरण की अध्यक्षता में 14 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी. उस मीटिंग में दिए गए निर्देशों के तहत गोपालगंज सदर अंचल की बेतिया राज की भूमि को बंदोबस्ती के लिए चिह्नित किया गया है.

डाक के जरिए होगी बंदोबस्ती

गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही गांव में स्थित बेतिया राज की 02 एकड़ 38 डिसमिल जमीन और सदर प्रखंड के भोजली गांव में स्थित 15 एकड़ 56 डिसमिल जमीन की बंदोबस्ती खुली डाक के माध्यम की जाएगी. यह बंदोबस्ती की डाक प्रक्रिया 3 जनवरी को गोपालगंज समाहरणालय के सभागार में होगी. यह कृषि योग्य भूमि अधिकतम बोली लगाने वाले को 11 महीने की अवधि के लिए दी जाएगी.

बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

बंदोबस्ती के नियम और शर्तें

यदि बेतिया राज की संपत्तियों को सरकार में मिला लिया जाता है, तो यह बंदोबस्ती तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी. यदि उस जमीन का किसी दूसरे उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है तो बंदोबस्ती स्वतः समाप्त हो जाएगी. बंदोबस्ती धारक को बेतिया राज की जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा. बेतिया राज या बिहार सरकार की किसी योजना या परियोजना के कारण बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है. यदि नई बंदोबस्ती में देरी होती है, तो मौजूदा टेंडर अमाउंट में 10% अतिरिक्त राशि जोड़कर भुगतान करना होगा. आवश्यकतानुसार, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स और राजस्व पर्षद के निर्देशानुसार इस नीति में संशोधन किया जा सकता है.

ALSO READ: Bihar News: शौचालय में नवजात को जन्म देकर फरार हुई महिला, नर्सों ने गले से लगाया

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें