सीएम उद्यमी योजना के छह लाभुकों पर निलाम पत्र वाद दायर
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के छह लाभुकों पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत निलामवाद दायर किया गया है.
बेतिया. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के छह लाभुकों पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत निलामवाद दायर किया गया है. यह जानकारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रोहित राज ने दी है. उन्होंने बताया कि ये सभी वैसे लाभुक है, जो सरकार से किश्त की राशि प्राप्त तो कर लिए किन्तु इकाई स्थापित नहीं किया. कुछ लाभुकों ने तो मशीन क्रय किया, लेकिन अगला किश्त मिलते ही मशीन गायब कर दिया. जिन लाभार्थियों पर नीलमवाद दायर की गई है, उनमें बेतिया प्रखण्ड के उत्तम आनन्द और सुनिधि को दो किश्तों में आठ-आठ लाख रुपये, नन्दलाल कुमार और हिमांशु कुमार को प्रथम किश्त में 4 लाख रूपये, चनपटिया के देवेन्द्र कुमार दास को तीन किश्तों में 10 लाख रूपये तथा योगापट्टी के पप्पू कुमार को तीन किश्तों में 10 लाख रूपये योजनांतर्गत प्रदान की गई थी. इकाई चालू नहीं करने के कारण उक्त सभी लाभुकों पर निलामवाद दायर की गई है. पूर्व में ऐसे ही 11 लाभुकों पर निलामवाद दायर की जा चुकी है. प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू
उद्योग केंद्र के जीएम ने बताया कि लघु उद्योग को बढ़ावा देने एवं गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण योजना बिहार लघु उद्यमी योजना में चयनित लाभुकों का प्रशिक्षण जिला उद्योग केन्द्र में शुरू किया गया. जिला में कुल 1575 लाभुकों का चयन विभागीय स्तर से किया गया है. जिन्हें प्रथम किश्त में 60 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई है. 30 लाभुकों का बैच बनाकर विभाग द्वारा चयनित प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण कराया जा रहा है. गौरतलब है कि बिहार लघु उद्यमी योजना में सरकार द्वारा दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता तीन किश्तों क्रमशः 25, 50 और 25 फीसदी के अनुपात में प्रदान की जाती है. जिस परिवार की मासिक आय 6000/- रूपये से कम है. वे परिवार इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है