बेतिया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई. इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियों के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पहले कई महत्वपूर्ण कार्य किये जाने है. संबंधित अधिकारी एवं बीएलओ उक्त कार्य को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि बीएलओ एप के माध्यम से हाउस-टू-हाउस सत्यापन का कार्य अत्यंत ही सूक्ष्मता के साथ करेंगे. सत्यापन के क्रम में मृत निर्वाचक अथवा स्थानांतरित निर्वाचकों को नाम वोटर लिस्ट से विलोपित किया जाना है. इस कार्य में बीएलओ काफी सावधानी बरतेंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित समयावधि में गृह सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात सभी बीएलओ निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि शत-प्रतिशत गृह सत्यापन का कार्य कर लिया गया एवं कोई भी विवरण छूटा नहीं है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचक सूची में खराब गुणवत्ता वाले निर्वाचकों के फोटो की पहचान करते हुए प्रपत्र 8 के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले फोटो से सुधार कराना सुनिश्चित करेंगे. आयोग के निर्देश के आलोक में दोहरी/एकाधिक प्रविष्टि को शत-प्रतिशत हटाने का कार्य करेंगे. मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की समीक्षा के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के पूर्व मतदान केन्द्र स्थलों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना है. मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन आगामी 20 से 29 अगस्त तक किया जायेगा. मौके डीडीसी प्रतिभा रानी, एडीएम राजीव कुमार सिंह, एडीएम विभागीय जांच कुमार रविन्द्र, एसडीएम बेतिया सदर विनोद कुमार, ओएसडी जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी लालबहादुर राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी यशलोक रंजन, विवेक कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे. साथ ही अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे. 30 तक देना होगा नये बूथ के लिए तय मानक के अनुरूप प्रस्ताव डीएम ने निर्देश दिया कि मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या (1400) को बनाये रखने के लिए सर्वप्रथम आसपास के मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण करेंगे. निर्वाचकों का स्थानांतरण निर्वाचकों के पूर्ण परिवार के साथ होना है. यदि मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या बनाये रखने के लिए युक्तिकरण के शर्तों के अनुरूप मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण नियमानुकूल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में नये मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप प्रस्ताव 30 अगस्त तक देंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि भौतिक सत्यापन के क्रम में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन में मतदान केन्द्र भवन जर्जर/ध्वस्त होने का उल्लेख है तो सबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्वयं उक्त सभी मतदान केन्द्रों का जांच कर संतुष्ट हो लेंगे. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी मतदान केन्द्रों से संबधित फोटोग्राफ, आक्षांश, देशान्तर एवं अन्य सूचना अपने पंजीकृत मोबाईल से बीएलओ एप पर अपलोड करेंगे. प्रतिदिन कार्यों की होगी मॉनिटरिंग एवं समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण से संबंधित कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जायेगी. युक्तिकरण कार्य में हर हाल में मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बीएलओ के साथ बैठक कर लेंगे एवं उनके कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे. साथ ही प्रतिदिन कार्यों की समीक्षा करेंगे. उक्त कार्य में शिथिलता, उदासीनता एवं कोताही पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर कराये गये निर्वाचन कार्यों से संबंधित लंबित विपत्रों का सत्यापन कराते हुए अविलंब भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय. लंबित विपत्रों के भुगतान को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए. अन्यथा जांचोपरांत सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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