छठ को लेकर घाटों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति

इस वर्ष छठ पूजा 05 से 08 नवम्बर तक मनाई जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | November 5, 2024 9:46 PM

बेतिया . जिले में छठ पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने के लिए जिले के सभी घाटों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थानों पर बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो, तो थानाध्यक्ष अपने स्तर से पुलिस बल एवं ग्रामीण पुलिस की प्रतिनियुक्ति करेंगे. जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार राय, बेतिया एसपी डा. शौर्य सुमन एवं बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज की ओर से जारी संयुक्त आदेश में बताया गया है कि इस वर्ष छठ पूजा 05 से 08 नवम्बर तक मनाई जायेगी. उल्लेखनीय है कि 05 नवम्बर को नहाय खाय, 06 को खरना, 07 नवम्बर को पहला अर्घ्य एवं 08 नवम्बर को प्रातः में दूसरा अर्घ्य तथा पारण निर्धारित है. संयुक्त आदेश में बेतिया नगर, मुफस्सिल, मनुआपुल, बानुछापर समेत सभी थानाध्यक्षों को विशेष रूप से निगरानी करने का सख्त निर्देश दिया गया है. बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों में गुण्डा तत्वों, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है. जारी आदेश में निर्देश दिया गया है कि यातायात का संधारण करने के लिए रुट चार्ट बनाकर संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस बलो की तैनाती की जायेगी. सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी स्वंय भ्रमणशील रहकर इसका अनुश्रवण करते हुए यातायात व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था संधारित करेगे. जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षो ओपी अध्यक्षों को अपने थानान्तर्गत महत्वपूर्ण छठ घाटों पर अफवाह फैलाये जाने से उत्पन्न आकस्मिक भगदड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि छठ घाट के आस-पास बड़ी एवं छोटी वाहनों का परिचालन एवं पार्किग नहीं रहे. उन्होंने कहा कि छठ घाटों एवं इसके इर्द-गिर्द पटाखा बेचने एवं छठ घाटों पर पटाखा छोड़ने पर रोक लगाया गया है. इसलिए सभी थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. जिलाधिकारी ने बताया है कि किसी भी स्तर से बरती गयी लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा बल को निर्देश दिया गया कि वे 06 नवम्बर के पूर्वाह्न में ही अपने कर्तव्य स्थल पर योगदान देंगे तथा छठ पर्व की समाप्ति के बाद निर्देशानुसार अपने कर्त्तव्य स्थल को छोड़ेंगे.

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