आरसी और डीएल में पता और मोबाइल नंबर अपडेट जरूरी
वाहन चालकों और मालिकों को मिली अपडेट के लिए अगस्त माह तक की मोहलत
बेतिया
अब यदि आप दोपहिया, चारपहिया या किसी भी मोटर वाहन के स्वामी है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और उस नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है तो आपको कई प्रकार के नुकसान पहुंच सकते हैं. अब वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना जरूरी है. इसके लिए परिवहन विभाग ने अगस्त महीने तक का समय दिया है. ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. वाहन मालिक, चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा और संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है.
जिला परिवहन पदाधिकारी ललन प्रसाद ने बताया कि इसके लिए वाहन मालिकों के लिए सूचना जारी की गयी है. उन्होंने बताया कि मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रविधान के अनुसार, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रविधान है. उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे. डीटीओ ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक, वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता उपयोग में नहीं है. दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक, चालक की पहचान में परेशानी होती है.
घर बैठे कर सकेंगे मोबाइल नंबर अपडेट
वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है