पंचायतों में नहीं जली स्ट्रीट लाइट तो प्रतिदिन 10 रुपये का जुर्माना लेगा विभाग

जिले के प्रत्येक पंचायत के चार जगहों पर लग रही सोलर स्ट्रीट लाइट अब बुझ गई तो एजेंसी की खैर नहीं है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 25, 2024 8:17 PM
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बेतिया. जिले के प्रत्येक पंचायत के चार जगहों पर लग रही सोलर स्ट्रीट लाइट अब बुझ गई तो एजेंसी की खैर नहीं है. इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने पुख्ता प्लान तैयार किया है. दावा है कि यदि सोलर लाइट बुझ गये या खराब हुए या कोई तकनीकी दिक्कत आई तो इसकी मरम्मती के लिए एजेंसी को 72 घंटे दिये जाएंगे. इस अवधि में लाइट यदि ठीक नहीं होता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 10 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत जिले के प्रत्येक पंचायत के चार वार्डों में स्ट्रीट सोलर लाइट लगाए जा रहे है. जिले का लक्ष्य पंचायतों में 16120 स्ट्रीट सोलर लाइट लगाने का है. प्रत्येक सोलर लाइट में 120 वॉट का सोलर पैनल और 20 वॉट का बल्व लगाया गया है. जिले में अब तक 8440 सोलर लाइट लगाए जा चुके हैं. बेतिया अनुमंडल के लिए सैम सोलर एजेंसी, बगहा के लिए लेट्स मार्क और नरकटियागंज के लिए श्रीमान संगम एजेंसी को जिम्मेवारी मिली है. पंचायतों के मुखिया के देखरेख में यह लाइट लगाये जा रहे हैं. बता दें कि स्ट्रीट सोलर लाइट लगाने वाले एजेंसियों पर पंचायती राज विभाग की नकेल कसनी शुरू हो गई है. विभाग अब सोलर लाइट के कार्यरत होने या खराब होने की जानकारी जिला मुख्यालय में ही प्राप्त कर लेगा. इसके लिए जिला मुख्यालय में सीएमएस कार्यरत कर दिया गया है. मंगलवार को जिला पंचायती राज अधिकारी बेबी कुमारी ने सीएमएस सेंटर का जायजा भी लिया.

सीएमएस सेंटर बताएगी लाइट की स्थिति

पंचायतों में लगने वाले सोलर लाइट की निगरानी के लिए ब्रेडा ने जिला में सीएमएस सेंटर बनाया है. जहां से सोलर लाइटों की जानकारी हासिल होती रहेगी. जैसे ही कोई लाइट बंद होगी उसकी जानकारी मिल जाएगी. फिर संबंधित एजेंसी को लाइट चालू करने के निर्देश दिए जाएंगे. अगर निर्धारित समय के अंदर लाइट चालू नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी.जिला स्तर पर काम कर रहे सीएमएस सेंटर से सोलर लाइट की स्थिति की जायजा ली जाएगी. सिस्टम से यह पता लगाया जा सकता है कि किस जगह की लाइट जल रही है व किस जगह की नहीं. अगर लाइट खराब है, तो उस बावत एजेंसी को जानकारी दी जाएगी. अगर 72 घंटे के अंदर लाइट ठीक कराना होगा. निर्धारित अवधी तक अगर एजेंसी लाइट को ठीक नहीं कराती है, तो उससे प्रतिलाइट प्रतिदिन के हिसाब से 10 रुपया जुर्माना वसूल किया जाएगा.

बेबी कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी

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