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एनजीओ से नहीं होगी होल्डिंग टैक्स वसूली, करार होगा रद्द

नगर परिषद में अब एनजीओ से होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं होगी. पूर्व की तरह ही नगर परिषद के कर्मी होल्डिंग टैक्स की वसूली करेंगे.

नरकटियागंज. नगर परिषद में अब एनजीओ से होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं होगी. पूर्व की तरह ही नगर परिषद के कर्मी होल्डिंग टैक्स की वसूली करेंगे. शनिवार को नगर परिषद सभापति कार्यालय में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव लिया गया. सभापति रीना देवी ने बताया कि अब नगर परिषद क्षेत्र में एनजीओ से होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं करायी जाएगी. एनजीओ के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिल रही है. सभापति ने बताया कि नगर के मुख्य बाजार में जमीन के अभाव में शौचालय निर्माण नही हो रहा है. अंचल से जमीन को लेकर मांग की गयी है. जमीन मिलते ही वहां शौचालय निर्माण करवाया जाएगा. फिलहाल मुख बाजार और बीएसएनएल कार्यालय के पास दो चलंत शौचालय रखे जाएंगे. उन्होंने बताया कि नगर के सभी 25 वार्डों में डीजल टेंपो की खरीदारी की जाएगी. मच्छरों से बचाव को लेकर एंटीलार्वा का व्यापक पैमाने पर छिड़काव कराया जाएगा. बता दें कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एनजीओ से होल्डिंग टैक्स वसूली नहीं कराये जाने का प्रस्ताव वार्ड 23 की पार्षद सह सशक्त स्थायी समिति की सदस्य अंचला देवी ने दिया था. इसके बाद उपसभापति पूनम देवी, सशक्त स्थायी समिति की सदस्य निरूपमा वर्मा और रिंकु देवी ने भी इसपर अपनी सहमति दी. बैठक के दौरान इओ उपेन्द्र कुमार सिन्हा, स्वच्छता पदाधिकारी रवि कुमार सिंह टाउन प्लानर मो. वसीम, कनीय अभियंता बिहारी राम सभापति प्रतिनिधि सत्यम श्रीवास्तव, उपसभापति प्रतिनिधि संतोष राज, अवध किशोर पांडेय, जयप्रकाश उर्फ जेपी आदि मौजूद रहे.

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