शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

प्रतिबंधित शराब के साथ पकड़े गए एक तस्कर को उत्पाद अधिनियम के अनन्य विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 31, 2024 8:54 PM

बेतिया. प्रतिबंधित शराब के साथ पकड़े गए एक तस्कर को उत्पाद अधिनियम के अनन्य विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता ब्रिज चौधरी मनुआपुल थाने क्षेत्र के पतरखा गांव का रहने वाला है.

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को यह सजा सुनाई है. घटना छह अप्रैल 2023 की है. योगापट्टी थाने के दारोगा उमेश कुमार यादव को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त प्रतिबंधित शराब लेकर बेचने आने वाला है. उसके बाद उमेश कुमार यादव ने धांगरपट्टी के समय अभियुक्त को एक बाइक पर आते देखा. रोककर उसकी तलाशी लेने पर बाइक पर लदा 60 लीटर शराब जब्त किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में एफआइआर दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version