बेतिया. कोर्ट में दायर परिवाद के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी मनीष चंद्र ने नगर निगम बेतिया के आयुक्त शंभू प्रसाद, सफाई निरीक्षक तबरेज अहमद एवं घारी प्रभारी युवराज सिंह के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध संज्ञान लेने के बाद कोर्ट में उनकी उपस्थिति के लिए सम्मन निर्गत किया है. मालूम हो कि शंभू प्रसाद गुप्ता ने एक परिवाद सीजेएम के न्यायालय में दाखिल किया था. जिसको जांच साक्ष्य एवं विचारण के लिए मनीष चंद्रा न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया. वहां जांच साक्ष्य में गवाही के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने तीनों के विरुद्ध भादवि की धारा 504 / 34 के अंतर्गत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. दायर परिवाद में शंभू गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी दुकान नगर निगम कार्यालय के सामने थी. नगर निगम को वह प्रतिमाह किराए देते थे एवं दुकान में भोजनालय चलाते थे. बाद में नगर आयुक्त ने एक समझौता के तहत शंभू गुप्ता से वह दुकान खाली करा कर दूसरे जगह उनका दुकान आवंटित कर दिया. कुछ दिन बीतने के बाद नगर आयुक्त ने नए आवंटित दुकान को भी ध्वस्त कर दिया. इसी मामले की सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी ने गाली गलौज करने के आरोप को ही केवल सही पाते हुए यह मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.
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नगर निगम आयुक्त समेत तीन के विरुद्ध चलेगा मुकदमा
कोर्ट में दायर परिवाद के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी मनीष चंद्र ने नगर निगम बेतिया के आयुक्त शंभू प्रसाद, सफाई निरीक्षक तबरेज अहमद एवं घारी प्रभारी युवराज सिंह के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.
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Prabhat Khabar News Desk
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