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छठे चरण के चुनावी प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी, पहले दिन नामांकन को नहीं आये प्रत्याशी

अठारहवीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण के निर्वाचन की सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ हीं प. चम्पारण जिले में वाल्मीकिनगर एवं प. चम्पारण लोकसभा क्षेत्र से नामांकन की प्रक्रिया आंरभ कर दी गयी.

बेतिया. अठारहवीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण के निर्वाचन की सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ हीं प. चम्पारण जिले में वाल्मीकिनगर एवं प. चम्पारण लोकसभा क्षेत्र से नामांकन की प्रक्रिया आंरभ कर दी गयी. हालांकि पहले दिन कोई भी प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं पहुंचा. जबकि नामांकन के लिए तैनात अधिकारी निर्धारित समय तक अपने कक्ष में मौजूद रहे. अधिसूचना जारी होने के बाद प. चम्पारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र संपन्न कराना पहली प्राथमिकता है. इसके लिए चुनाव की पूर्व तैयारी बृहत स्तर पर की जा रही है. नामांकन के लिए समाहरणालय के 100 मीटर के दायरे के भीतर प्रत्याशियों के वाहन प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गयी है. उन्होंने बताया कि चुनाव के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए 28 स्टैटिक्स सर्विलांस टीम का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि वाल्मीकिनगर में 1829 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. प.चम्पारण लोकसभा में 1756 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. वाल्मीकिनगर में अबतक मतदाताओं की संख्या 18 लाख 25 हजार 490 हैं. जिसमें 9 लाख 66 हजार 302 पुरुष एवं 8 लाख 59 हजार 116 महिला मतदाता शामिल हैं. इनमें 72 थर्ड जेंडर के भी निर्वाचक है. जबकि 1771 सेवा निर्वाचक भी है. वहीं प. चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख 54 हजार 210 हो गयी है. जिसमें 9 लाख 34 हजार 966 पुरुष एवं 8 लाख 19 हजार 180 महिला मतदाता है. जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 64 है व सेवा मतदाता के रुप में 3146 दर्ज है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान में कर्तव्य पर शामिल मतदानकर्मियों को भी मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा रहा है. इसके लिए इन मतदानकर्मियों को दो श्रेणियों में शामिल किया गया है. वहीं मतदान में किसी प्रकार के बाधा को दूर करने के लिए बृहत पैमाने पर कम्युनिकेशन प्लान बनाया जा रहा है. अधिकारियों, कर्मियों के संपर्क नंबर रखने के साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र के आसपास के पांच-पांच व्यक्तियों के भी संपर्क नंबर उपलब्ध कराये गये है. रामनगर व वाल्मीकिनगर विस क्षेत्र के 54 बूथों पर मतदान की समय सीमा सुबह 7 बजे से 4 बजे तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राय ने बताया कि जिले के वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के दुरुह क्षेत्रों रामनगर एवं वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्र के 54 मतदान केंद्रों पर मतदान की समय सीमा सुबह सात बजे से 4 बजे तक निर्धारित की गयी है. इस क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर स्वच्छ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जगह अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी. पत्रकार सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी, वाल्मीकिनगर के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिह, उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार रविंद्र, डीआरडीए निदेशक अरुण प्रकाश, निगम आयुक्त शंभू कुमार, एसडीएम डा. विनोद कुमार, ओएसडी सुजीत कुमार, डीपीआरओ अनंत कुमार उप निर्वाचन पदाधिकारी लालबहादुर राय समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. फरारियों की होगी गिरफ्तारी नामांकन के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के वारंटियों की सूची के साथ समाहरणालय में पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राय ने बताया कि यदि कोई भी फरारी नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर में प्रवेश करता है, तो उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. निर्वाची पदाधिकारी के परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है. जिसके माध्यम से नामांकन करने आये प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों पर नजर रखी जायेगी. सिंगल विंडो सिस्टम की गयी है व्यवस्था: जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला स्तर पर एकल खिड़की व्यवस्था लागू किया गया है. निर्वाचन आयोग ने सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर सभा करने, सभा स्थल का उपयोग करने, अपने पार्टी के विभिन्न नेताओं का हेलीकॉप्टर उतारने, हेलीपैड का इस्तेमाल करने, जुलूस निकालने, वाहन का इस्तेमाल करने, कार्यालय खोलने और चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए आवेदन दे सकते हैं. इस सुविधा केंद्र के खोलने का एकमात्र उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग-अलग जगह पर भटकना नहीं पड़े. पोर्टल के माध्यम से ही सभी प्रकार की सुविधा के लिए वह आवेदन दे सकते हैं. वहीं अनुमति देने में पहले आओ पहले पाओ के नियम को लागू किया गया है.

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