Loading election data...

मनजीत हत्याकांड में एक को उम्र कैद

लगभग तीन वर्ष पूर्व आपसी रंजिश को लेकर मनजीत की चाकू से गोद-गोद कर की गई हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 6, 2024 9:04 PM

बेतिया. लगभग तीन वर्ष पूर्व आपसी रंजिश को लेकर मनजीत की चाकू से गोद-गोद कर की गई हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसके ऊपर चालीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता सुजीत कुमार उर्फ नवल यादव मटियारिया थाना के सेरहवा भूस्की गांव का रहने वाला है.

अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना 5 मई वर्ष 2021 की है. शेरहवा भूस्की गांव का होरील साह का पुत्र मनजीत कुमार अपने घर पर था. उसे ग्रामीण संजीत कुमार अपने मोटरसाइकिल पर बुलाकर ले गया. बाद में रात्रि में मनजीत के पिता को सूचना मिली कि उसका पुत्र चारीहानि जाने वाले रोड में गन्ना के खेत में जख्मी हालत में गिरा हुआ है. ग्रामीणों के साथ परिजन वहां पहुंचे तो उन्होंने मनजीत को घायल अवस्था में छटपटाते देखा. जख्मी मनजीत ने बताया कि राजेश यादव के दोनों पुत्र सुजीत और संजीत ने आपसी रंजिश को लेकर चाकू से गोद-गोद कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है. घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद किया गया. उसके बाद इलाज के लिए नरकटियागंज ले जाते समय रास्ते में मनजीत की मृत्यु हो गई. इस संबंध में मनजीत के पिता ने मटियारिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में संजीत का विचरण किशोर न्याय परिषद में चल रहा है तथा उसके भाई सुजीत के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version