गांजा तस्करी में एक को दस वर्ष की सजा

गांजा तस्करी के एक मामले के सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 13, 2024 9:11 PM

बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले के सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसको ऊपर दो लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता प्रभु यादव भंगहा थाना क्षेत्र के भंगहा बाजार का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 4 जुलाई वर्ष 2021 की है. एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक जडेजा विजय सिंह जवानों के साथ पिलर संख्या 425 के पास नाका लगाए हुए थे. इस दौरान भारतीय सीमा में एक व्यक्ति को सामान लेकर आते हुए देखकर उसे रुकने को कहा. एसएसबी के जवानों को देखकर तस्कर ने भागने का प्रयास किया. जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया. अभियुक्त के सर पर रखे बोरे की तलाशी लेने पर उसमें रखा 22 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में भंगहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए उसे यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version