नाबालिग के अपहरण में एक को तीन वर्ष की सजा

शादी की नीयत से नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कांड के नामजद एक अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 27, 2025 8:37 PM

बेतिया. शादी की नीयत से नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कांड के नामजद एक अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता नौतन थाना क्षेत्र के धूम नगर कचहरी टोला निवासी सिपाही महतो उर्फ राकेश महतो है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 31 अगस्त वर्ष 2018 की है. अभियुक्त ने शादी की नीयत से एक नाबालिक का अपहरण कर लिया था. जिसे पुलिस ने बरामद कर उसे रिमांड होम भेज दिया था. इसी संबंध में प्राथमिक दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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