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मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, मिलेगी परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी

मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और ऐसी स्थिति में जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी से वंचित होंगे.

बेतिया अब तक आपने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो शीघ्र ही मोबाइल नंबर अपडेट कर लें. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और ऐसी स्थिति में जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी से वंचित होंगे.

इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला परिवहन पदाधिकारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक कर वाहन मालिकों से मोबाइल नंबर अपडेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. डीटीओ ने बताया कि विशेष अभियान चला कर वाहन रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन एवं जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट कराने की सुविधा प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि समय से मोबाइल नंबर अपडेट करा लें. ताकि परिवहन विभाग और रोड सेफ्टी से संबंधित योजनाओं की जानकारी एवं सूचना निर्वाध रूप से दी जा सके. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एवं इन्श्योरेंस की तिथि की समाप्ति की सूचना मिलेगी, जिससे समय पर इसका नवीनीकरण करा सकते हैं और जुर्माना से बच सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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