अपर मुख्य सचिव के वीडियो कॉल निरीक्षण में फंसे भितहा मिडिल स्कूल के एचएम और सभी शिक्षक

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा विगत 12 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दियारावर्ती भितहा अंचल के भितहा मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 16, 2024 9:00 PM

बेतिया. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा विगत 12 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दियारावर्ती भितहा अंचल के भितहा मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया. जिसमें अनेक कमियां पाए गई थी. इसको लेकर प्राप्त विभागीय आदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने कार्रवाई शुरू की है. डीइओ द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं से भी विभिन्न खामियों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है. प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए डीईओ श्री प्रवीण ने जारी पत्र में कहा कि विभाग के अपर प्रमुख सचिव के ऑनलाइन निरीक्षण में विद्यालय में काफी अनियमितताएं पाईं गईं हैं. जिसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया है. इस दौरान पाया गया कि विद्यालय में साफ सफाई का अभाव पाया गया है. विद्यालय में रंग-रोगन नहीं कराया गया है. विद्यालय की दीवाल पर दाग धब्बों की भरमार है. विद्यालय में नामांकन के विरुद्ध छात्र-छात्राओं की उपस्थिति विभागीय निर्देश के अनुरूप नहीं पाई गई है. मध्याह्न भोजन के समय स्कूल के विद्यार्थियों को चप्पल पहने बिना जूट मैट या दरी के नीचे बैठे हुए पाया गया है. निरीक्षण तिथि को विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना की मेनू के अनुसार नहीं बना था. सिर्फ आलू की सब्जी बनाया गया था हरी सब्जी नहीं बनी थी. विद्यालय के शिक्षकों को नियमित रूप से गृह कार्य नहीं दिया जाता है. विद्यालय के शौचालय में रनिंग वाटर की सुविधा नहीं थी. इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने घोर लापरवाही बरती जा रही है. ऐसे मामले में निर्देश दिया जाता है कि प्रधानाध्यापक के साथ-साथ विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिका भी अलग-अलग अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों में कंपोजिट ग्रांट के तहत मिली गई राशि के आय व्यय का ब्यौरा और मध्यान्ह भोजन के लिए दी गई राशि का भी आय व्यय को तीन दिनों के अंदर पेश किया जाए. इस मामले में अपना पक्ष और स्पष्टीकरण में विलंब होने पर वर्णित आरोपों को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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