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रक्सौल से अपहृत फल व्यवसायी पांच दिन बाद पूर्णिया से बरामद

मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पांच दिन पूर्व अपहृत रक्सौल के फल व्यवसायी को पुलिस ने पूर्णिया से बरामद कर लिया है. पुलिस ने बरामदगी के बाद अपहृत का बयान न्यायालय में कलमबंद कराया है.

बेतिया. मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पांच दिन पूर्व अपहृत रक्सौल के फल व्यवसायी को पुलिस ने पूर्णिया से बरामद कर लिया है. पुलिस ने बरामदगी के बाद अपहृत का बयान न्यायालय में कलमबंद कराया है. मुफस्सिल थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि रक्सौल के बड़ा परेउवा निवासी पुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी कि बेतिया के बाजार समिति से विगत 13 जून को उनके पुत्र राजकुमार साह का अपहरण कतिपय लोगों ने कर लिया. प्राथमिकी में पूर्णिया जिला के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के टेलडीहा निवासी रामप्रीत यादव पर अपहरण का आरोप लगाया गया. दर्ज प्राथमिकी में पुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उनका पुत्र केला का व्यवसाय करता है. 13 जून को छह चक्का गाड़ी पर रक्सौल के केला प्लांट से केला लोड कर बेतिया के केला व्यवसायी मंतोष कुमार के पास लाया था. अनलोडिंग कर वापस लौटने के दौरान बाजार समिति से पूर्णिया जिला के टेलडीहा निवासी रामप्रीत यादव अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके बेटे का अपहरण कर लिया. बेटे से बातचीत नहीं होने पर उसकी खोजबीन की गई. इसी बीच शाम करीब पांच बजे केला संयंत्र के कर्मी आजम खान के मोबाइल पर सूचना मिली कि राजकुमार साह गाड़ी सहित रामप्रीत यादव के कब्जे में है. इसके बाद उन्होंने रामप्रीत के मोबाइल नंबर पर फोन किया, तब उसने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है. तुम्हें जितना पावर लगाना है, लगा लो. राजकुमार साह ने बताया कि गाड़ी अनलोड कर लौटने के दौरान मंशाटोला में उसकी गाड़ी हाटसरैया के साहेब मियां ने रूकवाई. गाड़ी रुकते ही उसे कब्जे में ले लिया. इसी बीच कार से रामप्रीत पहुंचा, कार पर चार अन्य लोग मौजूद थे. उसे कार में बैठा कर जबरन साहेब मियां के ससुराल बसंत टोला में ले गए. वहां उसके साथ मारपीट की गई. साहेब मियां उसकी ट्रक लेकर बसंतटोला आ गया. फिर उसे बसंतटोला से हाटसरैया ले जाया गया. शाम को वे लोग कार से उसे पूर्णिया लेकर चले गए. थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने राजकुमार साह को न्यायालय में उपस्थापित कर उसका बयान कलमबंद कराया है. प्रथम दृष्टया मामला रुपये के लेनदेन का लग रहा है. बयान के आलोक में कार्रवाई की जायेगी.

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