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दहेज में हत्या कर शव छुपाने के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार

व्यवहार न्यायालय में एडीजे तृतीय आशीष मिश्रा के न्यायालय ने शनिवार को चौतरवा थाना के एक मामले में चार साल बाद फैसला सुनाया है.

बगहा. व्यवहार न्यायालय में एडीजे तृतीय आशीष मिश्रा के न्यायालय ने शनिवार को चौतरवा थाना के एक मामले में चार साल बाद फैसला सुनाया है. थाना क्षेत्र के पहाड़ी मझौआ निवासी सकूर मियां व अफसर मियां को दहेज के लिए हत्या कर शव छुपाने के मामले में दोषी पाया है. अधिवक्ता प्रभु प्रसाद ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को पहाड़ी मझौआ निवासी सकूर मियां व अफसर मियां ने मिलकर लौरिया थाना के मरहिया वृति टोला निवासी सजरु नेशा की पुत्री नूरी खातून की हत्या कर उसका हाथ पैर तोड़कर अध्य जला शरीर रजाई में लपेट कर मझौआ गांव से गुजरती नहर के किनारे खेत में गड्ढा खोदकर छुपा दिया था. मृतक की माता के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अधजला शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराते हुए प्राथमिकी दर्ज किया था. मामले के तमाम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पिता पुत्र दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है. अधिवक्ता ने बताया कि 29 जून को सजा सुनाई जाएगी.

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