नाबालिग से छेड़छाड़ में दो को तीन तीन वर्ष की सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ करने के एक मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
बेतिया. नाबालिग से छेड़छाड़ करने के एक मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों के ऊपर पांच पांच हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत डेढ़ लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है. सजायाफ्ता ताज मोहम्मद मियां और गोलू कुमार वाल्मीकि नगर बस स्टैंड गोल चौक के रहने वाले हैं. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 10 नवंबर 2022 की है. एक नाबालिग बच्ची इलाज करा कर गोल चौक बस स्टैंड पहुंची, जहां दोनों आरोपितों ने उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया. बच्ची द्वारा शोर मचाने पर वहां पुलिस पहुंची और दोनों को गिरफ्तार किया. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है