Bihar News: राज्य कैबिनेट के निर्णय के बाद बिहार में बीएच सीरीज लागू हो गया है. परिवहन विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीएच सीरीज अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी हो गया है. अब नयी गाड़ी खरीदने वालों को ही बीएच सीरीज मिलेगा, लेकिन इस सीरीज को वही लोग ले सकेंगे, जिनका एक राज्य से अधिक में वास्ता पड़ रहा है. मसलन केंद्र सरकार के वैसे कर्मी जिनका तबादला एक से दूसरे राज्यों में हुआ करता है.
निजी कंपनी के कर्मियों में भी जिनका तबादला अधिक राज्यों में हुआ है, वे भी बीएच सीरीज ले सकेंगे सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मी या व्यापारी, सबों को बीएच सीरीज लेने के समय कागजात जमा करने होंगे, जिससे यह साबित हो कि उनका वास्ता एक से अधिक राज्यों में पड़ेगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक से अधिक राज्यों में नौकरी या व्यवसाय करने वालों को बीएच सीरीज मिलने से सुविधा होगी.
यह होगा बीएच सीरीज
पहले दो अक्षर निबंधन के वर्ष के अंतिम दो अंक होंगे. इसके बाद बीएच होगा. इसके बाद चार अंकों में 0001 से 9999 के बाद अंग्रेजी के ए, बी, सी, डी और उसके बाद एए आदि से नंबर शुरू होगा. सीरीज में अंग्रेजी के दो अक्षर आयी और ओ को वर्जित किया गया है. बीएच सीरीज का नंबर देश में मान्य होगा.
नंबर लेने के बाद अगर किसी की नौकरी दूसरे राज्यों में हो जाती है, तो वे उस कर्मी को संबंधित राज्यों में रोड टैक्स जमा कराना होगा. उनके सीरीज में कोई बदलाव नहीं होगा.10 लाख से कम की गाड़ी लेने पर 8 प्रतिशत, 10 से 20 लाख तक की गाड़ी लेने पर 10 प्रतिशत तो 20 लाख से अधिक की पर 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
Posted by: Radheshyam Kushwaha