ललित किशोर मिश्र, भागलपुर.
भागलपुर में दस सीट से अधिक वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अब जरूरी हो गया है. बिना जीपीएस के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन पायेगा. यानि बिना जीपीएस के वाहन सड़क पर लोग नहीं चला पायेंगे. बिना फिटनेस के सड़क पर वाहन चलाते पकड़े जाने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा. परिवहन विभाग बिना जीपीएस सिस्टम वाले एक भी गाड़ी का परमिट नहीं दे रहा है. बस, एंबुलेंस व मिनी बस जो दस सीट वाले हैं, जिसका प्रयोग स्कूली बच्चों को ले जाने में किया जा रहा है. उसमें यह सिस्टम लगाना अनिवार्य है. विभाग से इस आशय का पत्र आने के बाद इस नियम का पालन शुरू हो गया है. इस सिस्टम के लगाने के पीछे का कारण यह है कि यात्रा करने वाले यात्री का लोकेशन का पता चल सकेगा. ताकि लोग सुरक्षित व भयमुक्त यात्रा कर सके.
बिना फिटनेस के वाहनों का सड़कों पर चलना होगा मुश्किल
इस नियम के आने पर बिना जीपीएस सिस्टम के वाहनों पर जुर्माना लगाया जायेगा. जुर्माने की राशि पांच हजार होगी. इसके बाद भी जीपीआरएस सिस्टम नहीं लगाने पर वाहनों को जब्त किया जायेगा. डिक्सन मोड़ के पास से झारखंड, कोलकाता व सिलीगुड़ी जाने वाली कई बसों में यह सिस्टम लगा हआ है, तो कुछ बसों में नहीं है. वहीं पथ परिवहन निगम के बी-सीक्स वाले बस में यह सिस्टम है, तो पहले के बसों में यह सिस्टम नहीं है.
व्यावसायिक वाहन को अब बिना जीपीएस सिस्टम नहीं चलेंगे: निरीक्षक
भागलपुर के परिवहन विभाग मोटर यान निरीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि व्यावसायिक वाहन को अब बिना जीपीएस सिस्टम के सड़क पर नहीं चला पायेंगे. इस सिस्टम के बिना वाहन का फिटनेस नहीं हो पायेगा. बिना फिटनेस के पकड़े जाने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा.