‍Bhagalpur news: बेपरवाह वाहन चालक रहें सावधान, ऐसे चलाई गाड़ी तो रद्द होगा driving Licence

‍Bhagalpur news: प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडेय ने सोमवार को यातायात के सुगम संचालन में उत्पन्न बाधा (जाम) के निराकरण और भूमि विवाद को लेकर विधि-व्यवस्था से संबंधित विषय पर समीक्षा की. उन्होंने वाहन जांच अभियान को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए.

By Prabhat Khabar News Desk | September 13, 2022 5:05 AM

भागलपुर: प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडेय ने सोमवार को यातायात के सुगम संचालन में उत्पन्न बाधा (जाम) के निराकरण और भूमि विवाद को लेकर विधि-व्यवस्था से संबंधित विषय पर समीक्षा की. चौराहों पर बेवजह वाहन खड़े करने, वन-वे के उलट चलने व बिना परमिट परचालन पर कार्रवाई करने और जुर्माने की वसूली करने का निर्देश दिया गया. यातायात के सुगम संचालन में उत्पन्न बाधा (जाम) के निराकरण के लिए आयुक्त ने शहर के अंदर संकरी सड़कों पर यदि संभव हो, तो वन की व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया. शहर में वाहनों के पार्किंग स्थल चिह्नित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया.

चौराहों पर बेवजह वाहन खड़े करना

तिलकामांझी चौक, मनाली चौक, स्टेशन चौक-रोड व अन्य महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर बिना वजह अनावश्यक रूप से वाहन खड़े करनेवाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने व जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया. इन चौराहों पर खड़े वाहनों के चलते अन्य गुजरते वाहनों को काफी दिक्कत होती है और जाम लग जाता है.

बिना परमिट परिचालन

बिना लाइसेंस व परमिट लिये ऑटो व टोटो चालकों और विशेष रूप से डीजल चालित वाहन चालकों व जुगाड़ गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ-साथ जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया. भागलपुर में वर्ष 2017 से ही टेंपो परिचालन के लिए परमिट दिये जाने पर रोक लगी हुई है और टेंपो को अधिकतम पांच वर्ष के लिए परमिट दिया जाता है.

वन-वे की उलटी दिशा में परिचालन

सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ क्लॉकवाइज में वन-वे मार्ग में उलटी दिशा से आनेवाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई व जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया. यातायात के नियमों का पालन नहीं करनेवाले पर जुर्माना वसूलने और जुर्माना करते समय साक्ष्य सहित उनकी वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश डीटीओ व पुलिस पदाधिकारी को दिया गया.

Next Article

Exit mobile version