21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मेयर का चुनाव कल, हाइवोल्टेज ड्रामा जारी

भागलपुर: नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 50 से निर्वाचित पार्षद सीमा साहा व उनके पति व जिप अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह पर उनके ही वार्ड के प्रत्याशी रहे पंकज कुमार गुप्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बुधवार को नालिसीवाद दायर किया. उधर निवर्तमान डिप्टी मेयर सह वार्ड 19 से निर्वाचित […]

भागलपुर: नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 50 से निर्वाचित पार्षद सीमा साहा व उनके पति व जिप अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह पर उनके ही वार्ड के प्रत्याशी रहे पंकज कुमार गुप्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बुधवार को नालिसीवाद दायर किया. उधर निवर्तमान डिप्टी मेयर सह वार्ड 19 से निर्वाचित पार्षद डॉ प्रीति शेखर ने आदमपुर थाने में सीमा साहा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया. वहीं, विभिन्न पार्षदों द्वारा सीमा साहा की जन्मतिथि को लेकर की गयी शिकायत पर डीडीसी सह प्रभारी जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ ने जांच शुरू कर दी है. वार्ड संख्या 50 के प्रत्याशी रहे पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि 24 घंटे बाद डीडीसी द्वारा कार्रवाई का निर्देश नहीं होने पर आमरण-अनशन शुरू किया जायेगा. इस घटना के बाद कई जगहों पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है.
आपराधिक षड्यंत्र का आरोप
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर नालसीवाद में कहा गया है कि अभियुक्तगण आपराधिक षड्यंत्र के तहत भागलपुर नगर निगम चुनाव में पार्षद के उम्मीदवार के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराने में सफल हुए. सीमा साहा की बड़ी पुत्री काजल आनंद का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत अंक पत्र में जन्म तिथि 30 जुलाई 1997 अंकित है. सीमा साहा और उनकी पहली पुत्री काजल आनंद के जन्म तिथि की तुलनात्मक विवेचना की जाये, तो काजल आनंद के जन्म के समय सीमा साहा की आयु आठ साल की होती है और एक महिला आठ साल की उम्र में बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है. वहीं पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को भी कोर्ट में एक वाद दायर किया जायेगा, ताकि सीमा साहा के शपथ ग्रहण पर रोक लगायी जा सके.
डीआइजी से मिलीं प्रीति शेखर, फिर हुई प्राथमिकी
इधर डिप्टी मेयर पद की दावेदार और निवर्तमान डिप्टी मेयर डॉ प्रीति शेखर डीआइजी कार्यालय जाकर डीआइजी विकास वैभव से मिलीं और सीमा साहा की उम्र में धोखाधड़ी को लेकर आवेदन सौंपा. डीआइजी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आदमपुर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया.
टुनटुन साह भी मिले डीआइजी से
सीमा साहा के पति जिप अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह और पीरपैंती के पूर्व विधायक अमन पासवान ने भी डीआइजी श्री वैभव से मुलाकात की. श्री साह ने डीआइजी के समक्ष कहा कि उनकी पत्नी द्वारा दाखिल किया गया शपथ पत्र सही है.
प्रभारी डीएम के निर्देश पर जांच शुरू
डीडीसी सह प्रभारी डीएम अमित कुमार को मंगलवार को दिये गये आवेदन में सीमा साहा की उम्र पर सवाल खड़ा किया गया था. इस पर प्रभारी डीएम के निर्देश पर एसडीओ ने जांच शुरू कर दी है.
क्या कहते हैं कानून के जानकार
यह चुनाव का मामला है. अगर जाना ही था, तो सिविल कोर्ट में जाते या फिर हाइकोर्ट जाते. अगर मामले की प्राथमिकी दर्ज हो गयी है और नालसीवाद दायर हो गया है, तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जायेगा, तब तक चुनाव रद्द नहीं हो सकता. आरोप आपराधिक है, इसलिए इस मामले में जिला प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता. जो भी होना है न्यायालय के आदेश पर ही होना है.
डॉ राम कुमार मिश्रा, वरीय अधिवक्ता
210 सीआरपीसी में प्रावधान है कि एक तथ्य द्वारा पुलिस और न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है, तो न्यायालय पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करेेगी. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.
डॉ राजेश कुमार तिवारी, आपराधिक मामलों के अधिवक्ता
आमने-सामने
डीआइजी और एसएसपी से इस मामले को लेेकर मिली हूं. डीआइजी ने कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. मंगलवार को डीडीसी से मिल कर उन्हें आवेदन दिया था और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की गयी थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई. डीडीसी से मिलूंगी और जांच के बारे में जानकारी लूंगी. अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो शपथ ग्रहण का विरोध किया जायेगा.
डॉ प्रीति शेखर, निवर्तमान डिप्टी मेयर
डीआइजी से मिल कर उन्हें सारी बातों से अवगत कराया है. उन्हें सारे कागजात दिखाये हैं. अभी भी हम कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है वह पूरी तरह सत्य है. इसमें कहीं से भी किसी गलती की गुंजाइश नहीं है. कानून का सम्मान करते हैं. किसी के कह देने से कोई गलत थोड़े ही हो जाता है. नौ जून को सबकुछ साफ हो जायेगा.
अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह, जिप अध्यक्ष सह पार्षद सीमा साहा के पति
इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस : प्रीति शेखर की शिकायत पर सीमा साह के खिलाफ आदमपुर थाने में आइपीसी की धारा 468 (धोखाधड़ी के लिए किसी जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना), 171(जी) -(चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से झूठा वक्तव्य देना) और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447(बी और सी) -(मिथ्या साक्ष्य पेश करना) के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल स्थिति यह है कि इस केस में सीमा की गिरफ्तारी नहीं होगी. लगाये आरोपों की जांच की जायेगी. जांच में जो भी बातें सामने आयेंगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें