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कोर्ट में रिपोर्ट: सीओ ने सौंपी लाल कोठी जमीन की रिपोर्ट, रोक के बाद भी कई भूखंड अतिक्रमित

भागलपुर: अनुमंडल दंडाधिकारी रोशन कुशवाहा की कोर्ट ने वर्ष 1980 के एक पुराने जमीन मामले में रोक के बावजूद अतिक्रमण की स्थिति पर जगदीशपुर अंचल से रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में सीओ ने बताया कि शहर के लाल काेठी स्थित विवादित 12 बीघा जमीन पर अदालती खरीद-बिक्री पर रोक के बावजूद देखते-देखते […]

भागलपुर: अनुमंडल दंडाधिकारी रोशन कुशवाहा की कोर्ट ने वर्ष 1980 के एक पुराने जमीन मामले में रोक के बावजूद अतिक्रमण की स्थिति पर जगदीशपुर अंचल से रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में सीओ ने बताया कि शहर के लाल काेठी स्थित विवादित 12 बीघा जमीन पर अदालती खरीद-बिक्री पर रोक के बावजूद देखते-देखते अतिक्रमण हो गया है. जमीन की टुकड़ों में रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज होकर वहां मकान बन गया है. तातारपुर थाना ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. विवादित जमीन पर अतिक्रमण हो रहा था और थाना ने प्रशासन को सूचना तक नहीं दी.
यह है लाल कोठी की विवादित जमीन का इतिहास: अनुमंडल दंडाधिकारी की कोर्ट में विविध वाद-811/80 की सुनवाई चल रही है. इसी क्रम में 23 जनवरी 1981 को कोर्ट ने एसडी गुप्ता व अन्य के मामले में 12 बीघा जमीन की संपत्ति की सुनवाई करते हुए इसकी खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी. यह मामला अभी तक विचाराधीन है. विवादित जमीन को लेकर हाइकोर्ट ने भी सीआरडब्लूजेसी-132/99 में न्यायालय में संपत्ति जब्त होने की बात कही.
वार्ड-17 के इन खसरों की जमीन अतिक्रमित
अंचलाधिकारी निरंजन कुमार ठाकुर की रिपोर्ट के मुताबिक, वार्ड-17 के खाता संख्या-795, खेसरा संख्या- 1510, 1509, 1508, 1512, 1507, 1506, 1505, 1504, 1502, 1480, 1481, 1478, 1477, 1479, 380, 366, 367, 309, 370, 374, 342, 308, 368, 369, 370, 1569, 369, 320, 374, 372 है. इन खसरों की जमीन वर्तमान में अतिक्रमित है. अनुमंडल दंडाधिकारी ने विवादित जमीन पर स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी. हलका कर्मचारी हरि प्रसाद मंडल को खेसरा का अगर दाखिल-खारिज भी हो गया, कोर्ट आदेश होने तक लगान रसीद काटने पर रोक लगा दी गयी है.
अनुमंडल दंडाधिकारी ने मांगी थी वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट
अनुमंडल दंडाधिकारी रोशन कुशवाहा ने लाल कोठी के 12 बीघा जमीन के विचाराधीन केस को लेकर जगदीशपुर अंचल से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी.

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