कॉलेज छात्र के अपहरण में तीन को उम्रकैद

भागलपुर: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की कोर्ट ने शुक्रवार को कहलगांव कॉलेज के छात्र सुमन कुमार के अपहरण के मामले में आरोपित दारा सिंह, उसकी पत्नी श्रीमणि देवी और अनिल मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त प्रत्येक आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और नहीं देने पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2017 12:20 PM
भागलपुर: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की कोर्ट ने शुक्रवार को कहलगांव कॉलेज के छात्र सुमन कुमार के अपहरण के मामले में आरोपित दारा सिंह, उसकी पत्नी श्रीमणि देवी और अनिल मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त प्रत्येक आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक वीरेश प्रसाद मिश्रा व बचाव पक्ष की ओर से मो फरीदउद्दीन ने पैरवी की.
यह है मामला
एकचारी थाना क्षेत्र के खबासपुर गांव के दिलीप कुमार जायसवाल का पुत्र सुमन कुमार एसएसवी कॉलेज, कहलगांव स्थित में इंटर का छात्र था.वह अपने परिजन के साथ कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 17 में किराये के एक मकान में रहता था. 19 जुलाई, 2013 को सुमन कॉलेज के लिए निकला, मगर वापस घर नहीं आया.

परिजनों ने सुमन की खोजबीन की, मगर वह नहीं मिला. 21 जुलाई को अपहर्ता ने फोन पर जब सुमन कुमार को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये फिरौती मांगी. कहलगांव थाने में पिता के बयान पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई. इसमें 19 जुलाई की शाम को सुमन का फरौती के लिए अपहरण करने के मामले में उक्त आरोपित की शिकायत की. पुलिस के दबाव पर अपहरण करनेवाले ने छात्र को छोड़ दिया. मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने पता लगाया कि एकचारी थाने के रतनपुर गांव के तीनों आरोपित ने फिरौती के लिए सुमन का अपहरण किया था.

इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया. मामले में मुख्य आरोपित दारा सिंह जेल में बंद है. वहीं मंगलवार को कोर्ट से दोषी पाने पर जमानत पर रहे श्रीमणि देवी और अनिल मंडल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों को धारा 364 ए/34 में उम्रकैद की सजा सुनायी.

Next Article

Exit mobile version