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मिनाम हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

भागलपुर: तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने गोराडीह के कुरूडीह निवासी मिनामउद्दीन की हत्या मामले में सोमवार को सादउल्ला, जटाउल्ला, औवैदउल्ला, मो फिरोज और मो दाउद को भादवि की धारा 302/3 में उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले में पांचों को पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 1, 2014 10:04 AM

भागलपुर: तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने गोराडीह के कुरूडीह निवासी मिनामउद्दीन की हत्या मामले में सोमवार को सादउल्ला, जटाउल्ला, औवैदउल्ला, मो फिरोज और मो दाउद को भादवि की धारा 302/3 में उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले में पांचों को पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया.

वहीं पांच में से दो आरोपी सादउल्ला और जटाउल्ला को 302/3 के अलावा 27 आर्म्स एक्ट में भी दो साल की सजा सुनायी. दोषी के बिंदु पर 31 मार्च को सुनवाई हुई थी .

सरकार की ओर से इस मामले में अदालत में अपर लोक अभियोजक मो रियाज हुसैन हैं. मो मिनामउद्दीन की हत्या 17 जून 2008 को सैनो बहियार में गोली मार कर दी गयी थी. मामले में पांचों को आरोपी बनाया गया था. मामले में सूचक मृतक के भाई मो मिन्हाजउद्दीन हैं.

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