मनोज चौधरी हत्याकांड में पंकज यादव दोषी करार
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई भागलपुर : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट में गुरुवार को मनोज कुमार चौधरी की हत्या में पंकज यादव को दोषी करार दिया है. उनके खिलाफ 18 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी […]
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई
भागलपुर : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट में गुरुवार को मनोज कुमार चौधरी की हत्या में पंकज यादव को दोषी करार दिया है. उनके खिलाफ 18 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी व बचाव पक्ष से सूर्य नारायण सिंह व अरुण झा ने पैरवी की.
यह है मामला. 20 जुलाई 2012 को सुबोध कुमार चौधरी सुबह छह बजे अपने भाई मनोज कुमार चौधरी के साथ अपने निवास स्थान ज्योति विहार कॉलोनी में बैठे थे. तभी मकंदपुर रन्नूचक निवासी ललन राय आये. छोटे भाई मनोज ने दरवाजा खोला. ललन राय ने कहा कहा कि कुछ लोग जमीन मामले पर बातचीत के लिए आये हैं. वह नीचे हैं जमीन लेंगे. सुबोध कुमार चौधरी अपने छोटे भाई मनोज कुमार चौधरी के साथ नीचे उतरे तो वहां तीन मोटरसाइकिल पर छह लोग सवार थे.
ललन राय के अलावा हर्ष नाथ झा, मुन्ना मुखिया, पंकज यादव, राजू यादव, यमुना यादव थे. ललन ने मनोज कुमार चौधरी को मोटरसाइकिल पर बैठाया और कहा कि प्लॉट पर बोलेरो गाड़ी से कुछ लोग आये हैं, वहां जमीन दिखा कर लौटेंगे. सुबोध के अनुसार, उनके जाने के घंटे बाद फोन पर सूचना आयी कि मनोज चौधरी को गोली मारी और उससे मौत हो गयी है. मनोज के भाई सुबोध कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि आरोपित ने मनोज की हत्या की है.