बागबाड़ी में दुकान व गोदाम का आवंटन रद्द

भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति के प्रांगण से भागलपुर ग्रामीण हाट का अस्तित्व खत्म हो गया. सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह बाजार समिति के विशेष पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सोमवार को कुमार अनुज द्वारा आवंटित दुकान व गोदाम के मालिकों को बाजार समिति प्रांगण से हटने का निर्देश जारी कर दिया. पूर्व में बिहार राज्य कृषि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2017 1:50 AM

भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति के प्रांगण से भागलपुर ग्रामीण हाट का अस्तित्व खत्म हो गया. सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह बाजार समिति के विशेष पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सोमवार को कुमार अनुज द्वारा आवंटित दुकान व गोदाम के मालिकों को बाजार समिति प्रांगण से हटने का निर्देश जारी कर दिया. पूर्व में बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद (वि) के प्रशासक ने दुकान व गोदाम मालिकों की सुनवाई करते हुए आवंटन को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था.

विशेष पदाधिकारी ने बाजार समिति बागबाड़ी एसोसिएशन सहित सभी दुकान व गोदाम मालिकों को 15 दिनों की मोहलत दी है. इस दौरान उन्हें अपनी दुकानें व गोदाम को हर हाल में खाली करना होगा.

यह था मामला : तत्कालीन बागबाड़ी बाजार समिति(वि) के विशेष पदाधिकारी कुमार अनुज ने वर्ष 2016 में दुकान व गोदाम का आवंटन किया था. इस आवंटन को लेकर सूचनाधिकार कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह ने परिवाद करते हुए आरोप लगाया कि दुकान व गोदाम के आवंटन के नाम पर पैसे लिये जा रहे हैं.
इस कारण सही लाभुक को दुकान व गोदाम आवंटित नहीं हो सका है. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के निर्देश पर 17 मार्च 2017 को तत्कालीन उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने जांच की कार्रवाई की.
15 दिनों की मोहलत, हटेंगे दुकान व गोदाम
प्रशासक के सुनवाई के बाद दिये निर्देश, अब होगी कार्रवाई

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