सृजन सहयोग समिति का संशोधित बाइलॉज होगा निरस्त

तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी ने लगायी थी मुहर जयश्री ठाकुर की राशि मिलने पर मांगी थी रिपोर्ट भागलपुर : जिला प्रशासन सृजन महिला विकास सहयोग समिति के बाइलॉज संशोधन को निरस्त करने की सिफारिश करेगा. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे मामले को लेकर सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को पत्र भेज रहे हैं. इसमें तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2017 6:22 AM

तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी ने लगायी थी मुहर

जयश्री ठाकुर की राशि मिलने पर मांगी थी रिपोर्ट
भागलपुर : जिला प्रशासन सृजन महिला विकास सहयोग समिति के बाइलॉज संशोधन को निरस्त करने की सिफारिश करेगा. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे मामले को लेकर सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को पत्र भेज रहे हैं. इसमें तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी ने 16 अक्तूबर 2002 को समिति के बाइलॉज में कई अहम संशोधन पर आपत्ति जतायी जायेगी. संशोधन में समिति के कार्यक्षेत्र में अहम परिवर्तन करते हुए कई अधिकार दिये.
इस कारण समिति ने पूरे जिले में अपना विस्तार करते हुए स्थानीय सरकारी कर्मी को भी समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किया. सरकारी राशि को गलत तरीके से सृजन समिति के खाते में जमा कराया और उस पैसे को अनाप-शनाप तरीके से बाजार में दे दिया. डीएम ने पहले ही सृजन महिला विकास सहयोग समिति के सभी लोन लेनेवालों विशेषकर सरकारी कर्मी की भी सूची तैयार करने को कहा है.
16 अक्तूबर 2002 को मिली था संशोधन का प्रमाणपत्र : तत्कालीन सहकारिता पदाधिकारी ने 16 अक्तूबर 2002 को सृजन महिला विकास सहयोग समिति के संशोधन का निबंधन का प्रमाणपत्र जारी किया था.
यह दी थी डीसीओ पंकज कुमार झा ने मुख्यालय को रिपोर्ट
तत्कालीन सहकारिता पदाधिकारी पंकज कुमार झा ने जय श्री ठाकुर के समिति में पैसा जमा कराने के मामले में अपर निबंधक को रिपोर्ट दी थी. 18 फरवरी 2014 को भेजे रिपोर्ट में समिति के उप विधि संशोधन का उल्लेख किया. कहा कि बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के नियम 8(क से ड.) तक वर्णित प्रावधान के आलोक में सरकारी कर्मी को सदस्य बनने की पात्रता से वंचित नहीं रखा गया है. समिति के उप विधि के अनुसार समिति बचत व साख का काम कर सकती है. इसके उप विधि के तहत कहीं भी बिना बैंकिंग अनुज्ञप्ति के समिति को बचत व साख का काम करने पर प्रतिबंध नहीं है.

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