शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित पर चलेगा केस

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने वर्ष 2015 में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस के आरोप पत्र के विपरीत आरोपित के खिलाफ निर्देश दिया. कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के उस समय की घटना के बाद दिये मजिस्ट्रेट बयान को आधार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 5, 2017 6:21 AM

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने वर्ष 2015 में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस के आरोप पत्र के विपरीत आरोपित के खिलाफ निर्देश दिया. कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के उस समय की घटना के बाद दिये मजिस्ट्रेट बयान को आधार माना और आरोपित को किसी भी तरह की राहत देना उचित नहीं समझा. अब संबंधित मामले में नाबालिग से दुष्कर्म का केस चलेगा.

यह था मामला : नाथनगर के दोगच्छी में राजीव कुमार उर्फ कार्तिक यादव ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिया. 22 मई 2015 को नाबालिग के घर पर किसी के नहीं रहने पर आरोपित रात 10.30 बजे घर में घुस गया. कुछ देर बाद नाबालिग के परिजन घर आये तो आरोपित को पकड़ लिया. अगले दिन आरोपित के परिजन के साथ शादी को लेकर पंचायती हुई तो 23 मई को मंदिर में शादी करने का निर्णय हुआ.

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