पहले से चयनित खुदरा दुकानदारों से पैसा जमा करा दिखाया बाहर का रास्ता

भागलपुर : खनन विभाग ने बालू-गिट्टी बिक्री के लिए पहले जितने भी खुदरा विक्रेताओं का चयन हुआ था, उन्हें ट्रेनिंग दिलाया गया, एक-एक से बैंक गारंटी व डिपोजिट तक जमा करा लिया है और अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इससे अधिकतर पूर्व के चयनित खुदरा विक्रेता आक्रोशित हैं. खुदरा विक्रेता बताते हैं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 5, 2017 6:38 AM

भागलपुर : खनन विभाग ने बालू-गिट्टी बिक्री के लिए पहले जितने भी खुदरा विक्रेताओं का चयन हुआ था, उन्हें ट्रेनिंग दिलाया गया, एक-एक से बैंक गारंटी व डिपोजिट तक जमा करा लिया है और अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इससे अधिकतर पूर्व के चयनित खुदरा विक्रेता आक्रोशित हैं. खुदरा विक्रेता बताते हैं कि बैंक गारंटी, इस पर लगने वाला कमीशन, बालू के लिए डिपोजिट, दुकान के लिए जमीन मालिक के साथ एग्रीमेंट सहित पटना जाकर ट्रेनिंग करने आदि पर एक-एक विक्रेताओं ने लगभग डेढ़-डेढ़ लाख रुपये तक खर्च किये हैं.

पहले के चयन रद्द कर देने से उनकी मुश्किलें बढ़ गयी है. विभाग ने तब नयी नियमावली के तहत चयन प्रक्रिया अपनायी और खुदरा विक्रेताओं का चयन कर लाइसेंस देने की बारी आयी, तो रद्द कर दिया गया. पुरानी नियमावली पर चयन किया गया और उन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है. पुराने नामों में जिनका चयन नयी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है, उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं है मगर, जिनके नाम छंट गये हैं, उनके साथ विभाग ने नाइंसाफी की है.

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