जहर खाने से युवती की मौत प्रेमी पर जहर देने का आरोप

गोराडीह : थाना क्षेत्र के हेमरा गांव के सहदेव महतो की 16 वर्षीया पुत्री की मौत जहर खाने से हो गयी. रविवार की देर रात प्रेमी ने गांव के बाहर दक्षिण बहियार में मिलने के लिए बुलाया था. परिजनों का आरोप है कि प्रेमी मिथुन महतो ने ही लड़की को जहर खिला कर मार दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2018 5:42 AM

गोराडीह : थाना क्षेत्र के हेमरा गांव के सहदेव महतो की 16 वर्षीया पुत्री की मौत जहर खाने से हो गयी. रविवार की देर रात प्रेमी ने गांव के बाहर दक्षिण बहियार में मिलने के लिए बुलाया था. परिजनों का आरोप है कि प्रेमी मिथुन महतो ने ही लड़की को जहर खिला कर मार दिया है. खेत मे पटवन कर रहे एक किसान ने घटना की जानकारी युवती के परिजनों को दी. परिजन व पास पड़ोस के लोग आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद प्रेमी को पकड़ पुलिस को सूचना दी.

आरोपित प्रेमी मिथुन महतो जगदीशपुर थाना के योगीवीर का रहने वाला है. सूचना मिलते ही गोराडीह पुलिस मौके पर पहुंची, तो परिजनों व ग्रामीणों पकड़े प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मौके से एक चादर, दही, चूड़ा, तिलकुट बरामद किया है. पुलिस युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंची. युवती के पिता ने प्रेमी मिथुन महतो के खिलाफ जहर खिला कर पुत्री की हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी. पिता ने पुलिस को बताया कि मिथुन महतो तकरीबन दो साल से उसकी पुत्री से प्रेम कर रहा था.

रविवार की रात प्रेमी ने सुनियोजित तरीके से मोबाइल पर फोन कर उसे बहियार बुलाया और फिर जहर खिला कर हत्या कर दी. मिथुन उसकी बेटी को बराबर फोन करता था. आरोपित का कहना था कि दोनों के घरवालों को प्रेम प्रसंग की जानकारी थी. वह शादी करने के लिए तैयार था. रविवार की रात खुद लड़की ने ही फोन करके मिलने को हेमरा गांव के बाहर स्थित बहियार में बुलाया. वहां पहुंचने पर लड़की ने बताया कि उसने जहर खा लिया है. गांव के डाॅक्टर व उसकी सहेली को फोन कर उसकी जान बचानी चाही, लेकिन कुछ देर में उसकी मौत हो गयी. मुझे खुद नहीं पता कि लड़की ने जहर क्यों खा लिया.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज
भागलपुर. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने सोमवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित कहलगांव के अंतीचक निवासी विकास कुमार की जमानत खारिज कर दी. मामले के अनुसार, 10 दिसंबर 2016 को आरोपित ने पीड़िता को जाति प्रमाणपत्र बनवा देने की बात कहते हुए घर बुलाया और दुष्कर्म किया. उसने पीड़िता को शादी का झांसा भी दिया था. पूर्व में एक नवंबर 2016 को आरोपित ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया तो गांव वालों ने देख लिया. पीड़िता के साथ शादी करने की बात पर आरोपित मुकर गया था.

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