नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 को उम्रकैद, शौच करने गयी पीड़िता को जबरन बाइक पर ले गये थे आरोपित

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने मंगलवार को हवाई अड्डे के पास सच्चिदानंद नगर की रहनेवाली नाबालिग से गैंगरेप में तीनों आरोपित को उम्रकैद की सजा दी है. उनके खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माना और नहीं अदा करने पर पांच माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 23, 2018 9:49 PM

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने मंगलवार को हवाई अड्डे के पास सच्चिदानंद नगर की रहनेवाली नाबालिग से गैंगरेप में तीनों आरोपित को उम्रकैद की सजा दी है. उनके खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माना और नहीं अदा करने पर पांच माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरोपित से वसूले गये जुर्माने की राशि में से 75 फीसदी पीड़िता को देने का निर्देश हुआ. इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकार से भी उचित सहायता दी जायेगी.

मामले में सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष अपर लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल व बचाव पक्ष से पन्ना सिंह, अरुण कुमार झा व नवीन कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया था.

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यह था मामला
10 फरवरी 2016 को सच्चिदानंद नगर की 16 साल की नाबालिग लड़की शाम लगभग 6.30 बजे पीड़िता घर के समीप शौच करने के लिये गयी थी. तभी धोबिया कोठी के पास आरोपित छोटू कुमार पिता बिसुनदेव मंडल, छोटू कुमार पिता स्व विरेंद्र मंडल तथा सिंटू कुमार बाइक पर आये. ये आरोपित उपेंद्र मंडल उर्फ नेफा मंडल के बन रहे घर में सेट्रिंग करते थे. आरोपित ने शौच करके घर लौट रही पीड़िता को पीछे से मुंह बाधा और बाइक पर बैठा लिया. वहां से पीड़िता को नजदीक के आम बगीचा ले गये. वहां पर दो आरोपित ने उसके हाथ पकड़ लिये और जान से मारने की धमकी दी. अन्य आरोपित छोटू पिता स्व विरेंद्र मंडल ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

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घटना के बाद से फरार हो गये थे आरोपी
घटना के बाद तीनों वहां से फरार हो गये. थोड़ी देर बाद गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था. पीड़िता ने उससे अपनी आपबीती बतायी तो वह उसे अपने घर ले गया. अगले दिन पीड़िता अपने घर गयी, जहां से वह इशाकचक थाना में घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाया. पुलिस ने उक्त तीनों आरोपित छोटू कुमार पिता बिसुनदेव मंडल, छोटू कुमार पिता स्व विरेंद्र मंडल तथा सिंटू कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने 31 अगस्त 2016 को चार्जशीट दायर किया.

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