दोहरे हत्याकांड में चार आरोपित दोषी, दो रिहा

भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को सबौर के सरधो में दोहरे हत्याकांड में चार आरोपित अशोक मंडल, सरयुग मंडल, विकास मंडल व रविंद्र मंडल को दोषी करार दिया है. मामले में बबलू मंडल व प्रताप मंडल रिहा कर दिये गये. दोषी आरोपितों को 31 जनवरी को सजा सुनायी जायेगी. यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2018 4:33 AM

भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को सबौर के सरधो में दोहरे हत्याकांड में चार आरोपित अशोक मंडल, सरयुग मंडल, विकास मंडल व रविंद्र मंडल को दोषी करार दिया है. मामले में बबलू मंडल व प्रताप मंडल रिहा कर दिये गये. दोषी आरोपितों को 31 जनवरी को सजा सुनायी जायेगी.

यह था मामला. सबौर के सरधो में 28 अप्रैल 2005 को धीरज मंडल शाम 7.30 बजे अपने मकई खेत के पटवन करने गया था. रात 10.30 बजे उसका बड़ा भाई मुकेश मंडल अपने गोतिया के चचेरे भाई शंकर मंडल आये और बोले कि घर जाकर खाना खा लो, वे रात भर मकई खेत के पटवन का काम देख लेंगे. इस तरह धीरज मंडल घर वापस आ गया. अगले दिन सुबह में सूचना आयी कि मुकेश मंडल व शंकर मंडल का शव खेत में है. मौके पर मुकेश मंडल व शंकर मंडल को गोली मारी गयी थी.
दोनों का शव घोघरा बहियार में पड़ा था. धीरज मंडल ने पुलिस को बताया कि पूर्व से मुकेश मंडल को जान से मारने की धमकी मिल रही थी. धीरज मंडल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. पुलिस की जांच में आरोपितों का नाम सामने आया. जिसके आधार पर कोर्ट में ट्रायल चला.

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