हाइकोर्ट से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपित मनीष की जमानत खारिज

पटना हाइकोर्ट में दी थी अर्जी, 27 मार्च को दिये निर्देश, घटना का अन्य आरोपित ड्राइवर सुरेंद्र यादव गिरफ्त से बाहर भागलपुर: पटना हाइकोर्ट ने 20 नवंबर 2017 को आदमपुर थाना क्षेत्र में लॉज में रहनेवाली युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपित मनीष कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गयी है. हाइकोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2018 4:57 AM

पटना हाइकोर्ट में दी थी अर्जी, 27 मार्च को दिये निर्देश, घटना का अन्य आरोपित ड्राइवर सुरेंद्र यादव गिरफ्त से बाहर

भागलपुर: पटना हाइकोर्ट ने 20 नवंबर 2017 को आदमपुर थाना क्षेत्र में लॉज में रहनेवाली युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपित मनीष कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गयी है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार की कोर्ट ने आरोपित की जमानत पर सुनवाई के बाद उक्त निर्देश जारी किया. कोर्ट ने मामले के तेजी से निबटारे की बात भी कही. आरोपित के पक्ष से अधिवक्ता ने अर्जी दी थी कि वह 30 नवंबर 2017 से पुलिस कस्टडी में है. सरकार की ओर से अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया था. इधर, घटना के आरोपित ड्राइवर चालक सुरेंद्र यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इस मामले में पुलिस ने 23 जनवरी को चार्जशीट सौंप दी है.
20 नवंबर को हुई थी घटना : आदमपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ. पीड़ित छात्रा भागलपुर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रही थी. इस दौरान उसकी दोस्ती पास के ही भगवती अपार्टमेंट में रहने वाले एक छात्र से हो गई. लड़की का आरोप था कि रविवार को उसके दोस्त ने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया, जहां उसके अन्य दोस्त भी मौजूद थे. इस मौके पर सबने पार्टी की और शराब का सेवन किया. पीड़ित छात्रा का आरोप है कि लड़कों ने जबरदस्ती उसे भी शराब पिलाई और बेसुध अवस्था में उसके साथ तीनों लड़कों ने दुष्कर्म किया था. इसमें मुख्य आरोपित मनीष कुमार था.

Next Article

Exit mobile version