गलत काम करने से रोका, तो मार दी थी गोली मिली उम्रकैद की सजा

भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गलत काम करने से रोकने पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपित मिथिलेश कुमार को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा दी है. उसके खिलाफ 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया. कोर्ट ने मृतक के परिजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2018 3:42 AM

भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गलत काम करने से रोकने पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपित मिथिलेश कुमार को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा दी है. उसके खिलाफ 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया. कोर्ट ने मृतक के परिजन को उचित मुआवजा देने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पत्र लिखा. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार व बचाव पक्ष से कैलाश सिंह ने पैरवी की.

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