मारपीट का आरोपित दोषी, बांड पर छोड़ा

भागलपुर : सप्तम एडीजे की कोर्ट ने शुक्रवार को मारपीट के आरोपित को दोषी करार दिया. उन्हें बांड पर छोड़ा गया. मामले के अनुसार 29 फरवरी 2009 को लालूचक के प्रकाश तांती का रिक्शा खटाल है. मो फिरोज रिक्शा ठीक कराने आया, तो संतोष तांती मारपीट करने लगा. संतोष तांती के खिलाफ पुलिस में मामला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 26, 2018 4:54 AM

भागलपुर : सप्तम एडीजे की कोर्ट ने शुक्रवार को मारपीट के आरोपित को दोषी करार दिया. उन्हें बांड पर छोड़ा गया. मामले के अनुसार 29 फरवरी 2009 को लालूचक के प्रकाश तांती का रिक्शा खटाल है. मो फिरोज रिक्शा ठीक कराने आया, तो संतोष तांती मारपीट करने लगा. संतोष तांती के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ.

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