डीडीसी पुत्री हत्याकांड: सास व भैसुर को 10-10 साल सजा पति को मिली उम्रकैद

भागलपुर: व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने बुधवार को साहेबगंज (झारखंड) के तत्कालीन उप विकास आयुक्त जनार्दन प्रसाद वर्मा की पुत्री स्मिता को दहेज की खातिर जला के मार देने के मामले में सजा सुनायी. स्मिता के पति राजीव कुमार को धारा 304 बी में उम्रकैद की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2014 10:25 AM

भागलपुर: व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने बुधवार को साहेबगंज (झारखंड) के तत्कालीन उप विकास आयुक्त जनार्दन प्रसाद वर्मा की पुत्री स्मिता को दहेज की खातिर जला के मार देने के मामले में सजा सुनायी. स्मिता के पति राजीव कुमार को धारा 304 बी में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

अदालत ने स्मिता की सास यमुना देवी, भैसुर मुकेश कुमार व संजय कुमार को 10-10 साल की सजा सुनायी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विरेश प्रसाद मिश्र अदालत में उपस्थित थे.

स्मिता की शादी 18 नवंबर 2000 में एपी कॉलोनी गया निवासी राजीव कुमार से हुई थी. राजीव कुमार हिंदुस्तान पेट्रोलियम (भागलपुर) में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत था. ससुराल वाले हमेशा स्मिता से मकान खरीदने के लिए पैसे की मांग करते थे और उसे प्रताड़ित करते रहते थे. 18 जुलाई 2002 को स्मिता के पति राजीव कुमार, सास यमुना देवी, भैसुर मुकेश कुमार व संजय कुमार ने जला कर मार डाला था. मामले में सूचक लड़की के पिता जनार्दन प्रसाद वर्मा हैं.

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