चचेरी बहन से दुष्कर्म करने का आरोपित दोषी करार

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई सुनवाई भागलपुर : हबीबपुर चमेलीचक में छह वर्ष पूर्व हुई शर्मनाक घटना में चचेरी बहन से दुष्कर्म करने का आरोपित मो इस्लाम को कोर्ट न दोषी करार दिया. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में शुक्रवार को आरोपित के खिलाफ पांच जून को सजा सुनायी जायेगी. आरोपित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 2, 2018 4:31 AM

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई सुनवाई

भागलपुर : हबीबपुर चमेलीचक में छह वर्ष पूर्व हुई शर्मनाक घटना में चचेरी बहन से दुष्कर्म करने का आरोपित मो इस्लाम को कोर्ट न दोषी करार दिया. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में शुक्रवार को आरोपित के खिलाफ पांच जून को सजा सुनायी जायेगी. आरोपित ने शादी का झांंसा देकर पीड़िता को बहलाया-फुसलाया था.
यह थी घटना : शाहजंगी के मैसुल हक अंसारी की शादी हबीबपुर के चमलीचक की नूरजहां से हुई. उसे दो लड़की व दो लड़के थे. बीमारी से मौत होने के कारण सभी नानी मैहरनु निसां के पास रहते थे. बड़े होने पर दोनों लड़के बाहर कमाने चले गये. बड़ी बहन की शादी हो गयी. छोटी बहन अपनी नानी के यहां रहती थी. नानी के यहां चंपानगर में ही रहनेवाला चचेरा भाई मो इस्लाम आता-जाता था. उसने पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा.
जब पीड़िता ने आरोपित को शादी करने के लिए कहा, तो उसने इनकार कर दिया. इस बात पर पीड़िता आहत हो गयी तथा गुमशुम रहने लगी. 24 दिसंबर 2012 की रात पीड़िता ने शरीर में आग लगा ली. गंभीर रूप से झुलसे अवस्था में उसे मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां सुबह उसकी मौत हो गयी. मो असलम अंसारी की शिकायत पर आरोपित मो इस्लाम के खिलाफ मामला दर्ज हो गया.

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