सृजन घोटाले के कारण इनवेंटरी सूची से खोजना होगा जवाब, लगेंगे 15 दिन

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में लोन के केस में आरोपित नवगछिया की इंदु देवी व दिलो राय की अग्रिम जमानत की सुनवाई चल रही है. इसमें आरोपितों ने लोन चुकाये जाने के एवज में जमानत की मांग की है. आरोपित पक्ष की याचिका पर बहस जारी है. इस बीच लोक अभियोजक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 5, 2018 6:04 AM
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में लोन के केस में आरोपित नवगछिया की इंदु देवी व दिलो राय की अग्रिम जमानत की सुनवाई चल रही है. इसमें आरोपितों ने लोन चुकाये जाने के एवज में जमानत की मांग की है. आरोपित पक्ष की याचिका पर बहस जारी है. इस बीच लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी सुनील शर्मा से लोन चुकता करने का जवाब मांगा था.
इसके जवाब में कल्याण पदाधिकारी ने पत्र लिखा कि सृजन घोटाले के कारण इनवेंटरी सूची से उक्त आरोपित की लोन राशि वापस करने की पर्ची को खोजी जायेगी. इस कारण मामले में 15 दिन का समय मांगा है. इधर, लोन के केस को लेकर दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर आज (शुक्रवार) सुनवाई होगी.
यह है मामला
तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी प्रभाकर झा की शिकायत पर चार नवंबर 2004 को इंदु देवी व दिलो राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया था कि इंदु देवी ने बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम पटना के द्वारा आटा चक्की परियोजना के लिए तीन किस्त में कर्ज उठाव किया. कुल 17,100 को छह फीसदी वार्षिक ब्याज देते हुए 20,100 चुकाना था. दिलो राय ने कपड़ा दुकान परियोजना के लिए 33,250 रुपये का कर्ज उठाव किया. इसको भी तीन किस्त में देना था. छह फीसदी वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से कुल 33,250 रुपये देना था.

Next Article

Exit mobile version